भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा देश के उपभोक्ताओं के हित में रसोई गैस (LPG) सिलेंडर की बुकिंग को लेकर एक महत्वपूर्ण और एकरूप नियम लागू किया गया है। इसके तहत अब ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों के उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर की रीफिल बुकिंग का न्यूनतम अंतराल एक समान रूप से 25 दिन कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रालय के निर्देशों के बाद देश की तीनों प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों—इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने इस व्यवस्था को देश भर में पूरी तरह से लागू कर दिया है।
सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य सब्सिडी वाले घरेलू गैस सिलेंडरों के वितरण में पारदर्शिता लाना और उनकी कालाबाजारी या व्यावसायिक दुरुपयोग पर प्रभावी अंकुश लगाना है। पहले कई ग्रामीण क्षेत्रों और विशेष श्रेणियों में बुकिंग के अंतरालों को लेकर अलग-अलग नियम थे, जिससे कई बार आपूर्ति श्रृंखला में असंतुलन पैदा होता था। इस नए एकसमान नियम के लागू होने से प्रत्येक उपभोक्ता को उसकी वास्तविक खपत के आधार पर समयबद्ध तरीके से सिलेंडर मिल सकेगा। इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप्स के माध्यम से गैस बुकिंग की प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया है, जिससे उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि यह व्यवस्था उपभोक्ताओं की सुरक्षा और सुगम आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
