नई दिल्ली:
वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करते हुए यह अधिसूचित किया है कि ₹2,000 तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) और रुपे (RuPay) डेबिट कार्ड से होने वाले मर्चेंट लेनदेन पर उपभोक्ताओं एवं व्यापारियों से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा।
उपभोक्ता और छोटे व्यापारियों के लिए राहत
डिजिटल भुगतानों पर अतिरिक्त मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) या सुविधा शुल्क लगाए जाने की अफवाहों और चर्चाओं के बीच सरकार का यह फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
सरकार का उद्देश्य देश में कैशलेस अर्थव्यवस्था और छोटे किराना दुकानदारों व रेहड़ी-पटरी वालों के बीच डिजिटल भुगतानों को निर्बाध रूप से बढ़ावा देना है। इस निर्णय से देश के करोड़ों डिजिटल पेमेंट उपयोगकर्ताओं को राहत मिलेगी और सूक्ष्म लेनदेन में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी।
